Thursday, December 15, 2022

लव जिहाद के खिलाफ सरकार का एक औऱ मास्टर स्ट्रोक

मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो व शादी कराने वाली संस्थाओं को अब वर ,वधु का कराना पड़ेगा पुलिस वेरिफिकेशन


भोपाल। लव जिहाद रोकने के लिए सरकार ने एक ओर मास्टर स्ट्रोक लगाया है।  गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने  बताया कि अब आने वाले समय मे मैरिज रजिस्ट्रार व शादी कराने वाली संस्थाओं को  विवाह कराने से पूर्व वर ओर वधु का पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा।सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लव जिहाद रोकने के लिए कृत संकल्पित है।

गृह मंत्री डॉ मिश्रा ने कहा कि कल जो भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया था उसमें पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है दोषी को बख्शा नही जाएगा।उन्होंने कहा कि सरकार लव जिहाद के प्रति गंभीर है। सरकार लव जिहाद रोकने के लिए शादी कराने वाले मैरिज रजिस्ट्रार व आर्य समाज जैसी अन्य संस्थाओं के लिए शादी से पूर्व पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराने पर गंभीरता से विचार कर रहे है ।इस संबंध में शीघ्र फैसला ले लिया जाएगा।

जिहाद पर लगेगा अंकुश

गृह मंत्री डॉ मिश्रा ने कहा कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए यह भी बड़ा कदम होगा। इससे लड़की को डबल प्रोटेक्शन मिलेगा।इस संबंध में धर्म स्वातंत्र्य कानून पहले ही लागू है। पुलिस वेरिफिकेशन कराने से इस तरह की शादियों को होने से पूर्व ही रोका जा सकेगा। 

गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन  कराने का मतलब यह नही है कि मौजूदा लव जिहाद कानून प्रभावी नही है लेकिन हम डबल प्रोटेक्शन  चाहते है। इसलिए इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहे है ताकि भविष्य में श्रद्धा  के 35 टुकड़े जैसी घटनाओं को रोका जा  सके। गृह मंत्री डॉ मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में लागू किया गया लव जिहाद कानून कितना प्रभावी है यह आंकड़े ही बताते है। जब यह कानून लागू हुआ था उस वर्ष 2021 में  पूरे प्रदेश में लव जिहाद के 65 प्रकरण  दर्ज हुए थे वर्ष 2022  में इनकी संख्या  अब तक  49 है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लव जिहाद रोकने के लिए कृत संकल्पित है ।  लव जिहाद रोकने के  लिए आगे भी जो कदम उठाने पड़े हम उठाएंगे।